इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े लेनदेन की एसआईटी करें जांच
नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा राजनीतिक दलों, कॉरपोरेट और अधिकारियों के बीच कथित लेनदेन की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर संवैधानिक बताकर स्टेट बैंक से कहा था कि वह लेनदार और देनदार की लिस्ट जारी करे। यह लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट के द्वारा पब्लिक डोमेन में आ चुकी है।
एडवोकेट भूषण ने अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है कि मामले में फर्जी कंपनी और घाटे में चल रही कंपनियों की तरफ से दिए गए चंदे के मामले में फंड के स्रोत का पता लगाना जरूरी है। इसके लिए एसआईटी गठित करे। याचिका में कहा गया है कि इन फर्जी और घाटे में चल रही कंपनियों की ओर से राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। जिन कंपनियों ने फायदा पहुंचाने के बदले राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, वह चंदा राजनीतिक पार्टियों से वसूल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक एतिहासिक फैसले में राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे के लिए तय स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराए जाने से संबंधित तमाम ब्योरे को सार्वजनिक करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से नया बॉन्ड जारी किए जाने पर रोक लगा दी थी।

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