पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।

दूसरे टी20 से पहले भारतीय टीम का खास कार्यक्रम, इंडिया हाउस में भारतीय उच्चायुक्त से मिले खिलाड़ी
नितेश तिवारी की 'रामायण' फिर चर्चा में, दीपिका चिखलिया ने साई पल्लवी पर कही ये बात
उमर अब्दुल्ला बोले- बदला हुआ कश्मीर दिखाएं, इम्तियाज ने कश्मीरियों के समर्थन का किया वादा
धनबाद में मानसून मेहरबान, सामान्य वर्षा लक्ष्य के करीब पहुंचा आंकड़ा
ईंधन तस्करी केस में पकड़े गए नेवी अधिकारियों को राहत की उम्मीद, रिहाई याचिका पर सुनवाई जल्द
क्या विराट कोहली और ट्रेविस हेड के रिश्ते बिगड़ गए? ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने दिया जवाब
ऑटो चालक पर हमले से इलाके में सनसनी, पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी
भारी बारिश बनी रेलवे के लिए चुनौती, सोमनाथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट
राहुल गांधी की अहम प्रेस वार्ता आज, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे
अंडों के दाम में उछाल, सावन से पहले रिटेल बाजार में ₹9 प्रति पीस तक पहुंची कीमत