छत्तीसगढ़ के 33वें जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजनांदगांव जिले की सीमाओं को परिवर्तित कर नए जिले खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नए जिले के गठन को 2 दिन के भीतर शुरू कर दिया और 18 अप्रैल तक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया है। राजनांदगांव जिले की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है। जिसके अनुसार ‘‘खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’’ की सीमाएं उत्तर में जिला कबीरधाम दक्षिण में तहसील डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव, पूर्व में तहसील-साजा जिला बेमेतरा और तहसील-धमधा, जिला दुर्ग और पश्चिम में तहसील लांजी, जिला बालाघाट (म।प्र।) होगी।

नई सीमाओं को लेकर आपत्ति या सुझाव के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। गौरतलब है कि राजपत्र में प्रकाशित इस सूचना के 60 दिन के भीतर प्रस्ताव पर आपत्तियां या सुझाव लिखित में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में किया जा सकता है। इसमें जिले की सीमाओं या अन्य आपत्तियां के लिए लोग लिखित सुझाव दे सकते हैं।  इसी के साथ साल्हेवारा तहसील के गठन के लिए छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिूसचना प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार ने तहसील की सीमाओं को परिवर्तित कर नया तहसील बनाया है। इस परिवर्तन के बाद राजस्व निरीक्षक मंडल साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के कुल 48 ग्राम, राजस्व निरीक्षक मंडल बकरकट्टा के पटवारी हल्का क्रमांक 18 और 19 के कुल 30 ग्राम, यानी कुल 10 पटवारी हल्के के 78 ग्राम को नवीन तहसील ‘‘साल्हेवारा’’ में शामिल किया जाएगा।