भर्ती प्रक्रिया निरस्त: हाई कोर्ट बोला- फिर से जारी करें प्लाटून कमांडर का विज्ञापन
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने होमगार्ड में प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अदालत ने इसमें कई कमियां पाते हुए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और दोबारा विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस एमएस भट्टी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित थी, लिहाजा इसका दोबारा विज्ञापन जारी किया जाए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह कहते हुए कि याचिका दायर की थी की परीक्षा के पहले ही नियम विरुद्ध तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी ने अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद अब भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
बता दें जबलपुर निवासी सविनय कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश नगर सेना वर्ग 3 भर्ती नियम 2000 के तहत प्लाटून कमांडर के कुल 199 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 6% पद इन सर्विस उम्मीदवारों से भरे जाते हैं। होमगार्ड डीजी ने 27 जनवरी 2026 को चार पदों के लिए विज्ञापन जारी किए थे। जिसके लिए कुल 24 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
याचिकाकर्ता ने दिए ये तर्क
हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि नियम विरुद्ध तरीके से परीक्षा के पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी ने याचिकाकर्ता सहित 6 उम्मीदवारों को अपात्र बताकर परीक्षा से वंचित कर दिया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि भोपाल में 16 मार्च को शारीरिक परीक्षण और 17 को लिखित परीक्षा आयोजित थी, लेकिन विभाग ने 13 मार्च को ही 18 पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पूरी प्रक्रिया विधि सम्मत नहीं है।
नया विज्ञापन जारी करने के निर्देश
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को यह भी बताया कि नियम अनुसार शारीरिक व लिखित परीक्षा के बाद स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों का एसीआर देखकर सूची जारी की जाती है। बुधवार को इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए होमगार्ड में प्लाटून कमांडर की चयन प्रक्रिया निरस्त करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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