बीजेपी नेता सहित 6 की निर्मम हत्या का फैसला, मनेरी हत्याकांड के दोषी को मौत की सजा
मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में बहुचर्चित मनेरी हत्याकांड मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. अपर सत्र न्यायालय ने हरीष सोनी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी की घटना के दौरान ही मौत हो गई थी. निवास कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने 2 नाबालिग सहित 6 लोगों की निर्ममहत्या के मामले में ये फैसला सुनाया है. इसे जिले में फांसी की सजा का दूसरा सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है.
कुल्हाड़ी और तलवार से बेरहमी से की थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, 15 जुलाई 2020 को बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम मनेरी में भाजपा नेता राजेंद्र सोनी और उनके परिवार पर दो आरोपियों ने कुल्हाड़ी व तलवार से हमला कर दिया था. इस सनसनीखेज वारदात में दो मासूम बच्चों सहित कुल छह लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस हत्याकांड को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है.
रिश्तेदार दो भाईयों ने दिया था वारदात का अंजाम
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची थी और मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक राजेंद्र सोनी के ही रिश्तेदार आरोपी हरीष सोनी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया था. जबकि दूसरे आरोपी संतोष सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी. इससे पहले अपर सत्र न्यायालय ने हरीष सोनी को पुलिस पर हमला करने के मामले में भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी.
दुर्लभतम श्रेणी का हत्याकांड
एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की निर्मम हत्या के मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने इस हत्याकांड को दुर्लभतम श्रेणी यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना है, जिसके बाद मुख्य आरोपी हरीष सोनी को गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई गई.
करीब छह वर्षों बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. फैसले के बाद पूरे क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को लेकर एक सख्त और स्पष्ट संदेश गया है. एडीपीओ उज्ज्वला उइके ने बताया, "15 जुलाई 2020 को मनेरी के सोनी परिवार के 6 लोगों की तलवार और कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें दो आरोपी शामिल थे. इसमें एक आरोपी संतोष सोनी की घटना में मौत हो गई थी, जबकि दूसरे आरोपी हरीष सोनी को आज न्यायालय में पेश किया गया है. इसमें अपर 17 न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने उसे मौत की सजा से दंडित किया है."

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